महासमुंद, 24 जुलाई 2026। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने की राज्य सरकार की नीति के तहत महासमुंद जिला प्रशासन ने एक परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत सर्पदंश (सांप के काटने) से हुई मृत्यु के मामले में मृतका के निकटतम वारिस को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है।
यह सहायता प्राकृतिक आपदा के कारण हुई मृत्यु के मामलों में प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक संबल उपलब्ध कराने की राज्य शासन की व्यवस्था के तहत प्रदान की जाती है।

किसे मिली आर्थिक सहायता?
जारी आदेश के अनुसार—
- मृतका का नाम: रूखमणी निषाद
- ग्राम: देवरी
- विकासखंड: बागबाहरा
- मृत्यु का कारण: सर्पदंश (सांप के काटने से मृत्यु)
मृतका के पिता प्रेमलाल निषाद, जो उनके निकटतम वारिस हैं, को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
आर.बी.सी. 6-4 क्या है?
राजस्व पुस्तक परिपत्र (Revenue Book Circular – RBC) 6-4 छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है।
इसके तहत प्राकृतिक कारणों से हुई मृत्यु या गंभीर क्षति की स्थिति में पात्र परिजनों को शासन की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इन प्राकृतिक आपदाओं में सामान्यतः शामिल हैं—
- सर्पदंश
- आकाशीय बिजली गिरना
- बाढ़
- अतिवृष्टि
- तूफान
- अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाएं
आर्थिक सहायता का उद्देश्य
इस अनुदान का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के कारण अपने परिवार के सदस्य को खो चुके लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे प्रारंभिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर सकें।
यद्यपि यह सहायता किसी व्यक्ति की क्षति की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन संकट की घड़ी में परिवार को वित्तीय सहारा देने का महत्वपूर्ण माध्यम मानी जाती है।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने लोगों से विशेषकर बारिश के मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाएं अधिक होने की संभावना रहती है, इसलिए—
- खेतों और झाड़ियों में काम करते समय सतर्क रहें।
- रात के समय टॉर्च का उपयोग करें।
- सर्पदंश की स्थिति में झाड़-फूंक के बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचें।
- समय पर उपचार से अधिकांश मामलों में जान बचाई जा सकती है।
निष्कर्ष
महासमुंद जिले में सर्पदंश से हुई रूखमणी निषाद की मृत्यु के बाद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आर.बी.सी. 6-4 के तहत उनके पिता प्रेमलाल निषाद के लिए 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। यह निर्णय प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने की राज्य सरकार की संवेदनशील नीति का हिस्सा है। साथ ही प्रशासन ने लोगों से बारिश के मौसम में सर्पदंश से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की भी अपील की है।
